Delhi Liquor Policy Case : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को जारी किया नोटिस, 28 जुलाई तक मांगा जवाब

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Delhi Liquor Policy Case

Khari Khari News :

Delhi Liquor Policy Case : आबकारी नीति घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस के बाद सिसोदिया द्वारा दायर अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को नोटिस जारी किया है। मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नीतिगत निर्णयों को विषय वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहां आरोप यह है कि इसमें अनावश्यक विचार थे। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया।

अदालत ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी है कि सिसोदिया की पत्नी किस बीमारी से पीड़ित है और उसे कुछ अंतरिम राहत के लिए आवेदन दायर करने का सुझाव दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 जुलाई को सिसोदिया की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया पत्नी ठीक नहीं हैं और उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अनियमितताओं से संबंधित CBI और ED मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। ED मामले में 3 जुलाई, 2023 को पारित अपने आदेश में, दिल्ली HC ने कहा कि इस अदालत का अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार था कि आरोपी द्वारा आयोजित उच्च राजनीतिक पदों और दिल्ली में सत्ता में पार्टी में उसकी स्थिति को देखते हुए ,गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

दलीलों के दौरान, CBI ने मनीष सिसौदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था,  सिसोदिया की कार्यपालिका, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ सांठगांठ है और उनका प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। उच्च पद पर आसीन उनकी पार्टी के सहयोगियों ने काम करना जारी रखा है। जांच को प्रभावित करने के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत दावे किए गए और यह भी दावा किया गया कि आवेदक राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार है।

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