Rampur Hate Speech Case : सपा नेता आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
Khari Khari News :
Rampur Hate Speech Case : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक, यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान द्वारा दिए गए एक भड़काऊ और घृणास्पद भाषण से उपजा है। एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ, रामपुर के पूर्व डीएम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी।
आजम खान के खिलाफ यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने अब आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि पहले उन्हें नफरत भरे भाषण के एक अन्य मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था।
मामले की जड़ शहजादनगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की जनसभा के एक वीडियो में है, जो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया था। उस समय समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था। चुनाव लड़ो, आजम खान रामपुर संसदीय सीट से गठबंधन के उम्मीदवार थे।
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