High Court :रेप केस को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-5 साल तक संबंध रहना रजामंदी का प्रतीक, आरोपी लड़के को निर्दोष बताकर किया बरी

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High Court : हाईकोर्ट ने पांच साल के रिलेशनशिप के बाद अपने अलग रह रहे प्रेमी द्वारा रेप और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के आरोपी लड़के को निर्दोष बताकर बरी कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रेमिका ने शादी करने के वादे की वजह से संबंध बनाए। लेकिन बाद में आरोपी उससे अलग हो गया। जानकारी के मुताबिक, पिछले 5 साल से दोनों एक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। 

जानकारी के मुताबिक, जस्टिस एम. नागाप्रसन्ना ने कहा कि मुमकिन है कि लड़की ने शख्स को संबंध बनाने की इजाजत एक, दो या तीन बार नहीं बल्कि 5 साल में कई बार दी होगी। केस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला की इच्छा के बिना ये सब संभव है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतने लंबे समय किसी रिश्ते में रहना और इस दौरान दोनों के बीच बने संबंध के चलते इसे IPC की धारा 375 और 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। 

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक महिला की सहमति के बिना रिलेशन उसकी मर्जी के खिलाफ पांच साल तक चल सकता है, यह संभव नहीं है। यह रिश्ते की लंबाई है और दोनों के बीच ऐसे रिश्ते की ऐसी अवधि में कार्य धारा के अवयवों की कठोरता को दूर करते हैं। जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता पांच साल से प्यार में थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन जातिगत अंतर के कारण वे नहीं कर सके। लेकिन HC ने यह स्पष्ट कर दिया कि उस व्यक्ति को धारा 323 और धारा 506 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए और यह रेप की श्रेणी में आता है।

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