सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका से डरा प्रशासन

- नूंह में 3 दिन इंटरनेट बंद रखने के आदेश
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Junaid and Nasir Case

Khari Khari, News Desk: Junaid and Nasir Case : हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जिला नूंह में इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। 26 फरवरी से 28 फरवरी, 2023 रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं 2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस और सभी एसएमएस सेवाओं (बल्क एसएसएम सहित, बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं आदि अस्थाई रूप से बंद रहेंगी।

आदेश दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन

यह आदेश दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं।

इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय

इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला नूंह में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर साम्प्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है।

संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई

प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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