MCD चुनाव पर 22 मार्च तक रोक.......तब तक किसके पास रहेगी पावर?

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Khari Khari, News Desk: Delhi MCD News: MCD की स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव सोमवार को नए सिरे से करवाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने शनिवार को BJP की दो पार्षदों की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। उन्होंने मेयर के सोमवार को चुनाव करवाने के फैसले को अवैध होने का दावा किया। जस्टिस गौरंग कंठ ने सुनवाई में कहा कि जाहिर होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के रिजल्ट की घोषणा किए बिना मेयर सोमवार को नए सिरे से चुनाव करवा रही हैं। 

चुनाव के नियमों पर गौर फरमाते हुए कोर्ट ने कहा

ये नियमों का उल्लंघन है। एमसीडी चुनाव के नियमों पर गौर फरमाते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मेयर के पास स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव को अवैध और अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। BJP पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर करते हुए मेयर के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी और अन्य को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 मार्च तय की और कहा कि तब तक नए सिरे से चुनाव करवाने पर रोक रहेगी।

मामला लंबा लटक सकता है

स्टैंडिंग कमिटी का सोमवार को नए सिरे से चुनाव कराने के फैसले पर अदालत के स्टे लगाने के बाद अब यह मामला लंबा लटक सकता है। इसकी वजह यह है कि इस मामले में अगली सुनवाई तुरत फुरत होने की संभावना नहीं है। ऐसे में जब तक कोर्ट की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, तब तक स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव नहीं होगा।
जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में नगर निगम का कामकाज चलता रहेगा। 

तब तक किसके पास रहेगी पावर?

सिस्टम के तहत जिन परियोजनाओं या अन्य योजनाओं के लिए स्टैंडिंग कमिटी की मंजूरी अनिवार्य होती है उसकी मंजूरी अब मेयर से ली जा सकती है। कहा जा रहा है कि परोक्ष रूप से तब तक स्टैंडिंग कमिटी के अधिकार मेयर के हाथ में आ जाएंगे। ये पूरी तरह से अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि प्रस्ताव मेयर के पास अग्रिम अप्रूवल के रूप में भेजते हैं या नहीं। यह साबित भी करना पड़ता है कि प्रस्ताव बहुत आवश्यक था जिस पर अप्रूवल जरूरी है। ग्रेटर कैलाश से विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी यह चाहती ही नहीं कि स्थायी समिति सदस्यों का चुनाव हो।

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