Railway News : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, यात्री अपने सामान की सुरक्षा नहीं कर पाता तो रेलवे को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार

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Railway News : अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करने की योजना बना रहे हो तो यह ख़बर पढ़ लें। यह ख़बर आपके लिए बेहद जरुरी हैं, क्योंकि ट्रेन यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर ट्रेन से यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी होता है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं रेलवे नहीं।

जानकारी के मुताबिक, किसी यात्री के निजी सामान की चोरी "सेवा में कमी" नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि रेलवे को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। रेलवे का काम ट्रेन सेवा मुहैया कराना है। रेल यात्रा के दौरान सामान की सुरक्षा की जिम्‍मेदारी केवल सवारी की है। 

कोर्ट ने कहा, यदि यात्री अपने सामान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करते हुए कहा, हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सेवा में कमी कैसे कहा जा सकता है। 

जानकारी के मुताबिक, यह फैसला सुरेंदर भोला नामक शख्‍स द्वारा लगाई गई याचिका के बाद इसपर रेलवे की अपील के मामले में आया है। यात्री ने था कि ट्रेन में सफर के दौरान उनकी एक लाख रुपये की रकम चोरी हो गई थी।

पेश मामले में उसने उपभोक्‍ता अदालत का रुख किया जिसके बाद भारतीय रेलवे को यह आदेश दिया गया कि यात्री को एक लाख रुपये की रकम बतौर मुआवजा दिया जाए। रेलवे इस फैसले से खुश नहीं था। लिहाजा उन्‍होंने इसके खिलाफ अपील की। राज्‍य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भी रेलवे की अपील को खारिज करते हुए सुरेंदर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद रेलवे ने पेश मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

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