High Court : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ! केस की नए सिरे से होगी सुनवाई
High Court : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में की याचिकाओं को वापस कर दिया है। जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मथुरा के जिला जज से सिविल जज के फैसले के खिलाफ नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा,सभी पक्षों को मथुरा के जिला जज के सामने नए सिरे से अपनी दलील पेश करनी होगी।
जानकारी के अनुसार, यह विवाद 2020 में 24 सितंबर का है जब अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य ने मूल रूप से 17 वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को उस परिसर से हटाने के लिए मांग की थी निचली अदालत में याचिका दायर की थी। कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में बनी मस्जिद को हटाया जाए।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में दावा किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया है। उन्होंने मांग की थी कि मस्जिद को हटा दिया जाए और जमीन ट्रस्ट को लौटा दी जाए। हालाँकि, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 30 सितंबर, 2020 को इस मुकदमे को गैर-स्वीकार्य मानते हुए खारिज कर दिया था।
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