Delhi Liquor Policy Case : सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढी, जमानत पर सुनवाई कल करेगी कोर्ट
Khari Khari News :
Delhi Liquor Policy Case : आबकारी नीति केस में दिल्ली कोर्ट ने CBI मामले में सोमवार को आप के लीडर और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत तीन अप्रैल तक बढ़ा दी। CBI ने जांच लंबित होने का हवाला देते हुए न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी। स्पेशल जज M. K. नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई मामले में जमानत याचिका पर मंगलवार यानी 21 मार्च को सुनवाई होनी है।
पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाले स्थानों पर की जाए : कोर्ट
22 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पर रहने के बाद से सिसोदिया को वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को ED की हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी थी। हिरासत बढ़ाते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाले स्थानों पर की जाए। जानकारी के मुताबिक, इससे पहले पिछले हफ्ते हिरासत विस्तार की मांग करते हुए, EDने दिल्ली की अदालत के समक्ष दावा किया था कि आप लीडर सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में "जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने" में शामिल थे। ED ने अपने आवेदन में कहा कि उसने 14 फोन नष्ट कर दिए थे।
ED ने नौ मार्च को तिहाड़ जेल से सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले CBI ने उन्हें 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। ED ने कोर्ट में कहा था कि LG ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं।
ये भी पढ़ें : Punjab News : अमृतपाल को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्त, सांसद सिमरनजीत मान का टि्वटर अकाउंट किया सस्पेंड
ये भी पढ़ें : Mahapanchayat : दिल्ली में आज फिर किसानों का बड़ा जमावड़ा, पेंशन और MSP गारंटी लागू कराने को लेकर बनेगी रणनीति
ये भी पढ़ें : Punjab News : अमृतपाल की तलाश में जालंधर की घेराबंदी, चाचा और ड्राइवर ने किया सरेंडर, 114 लोग किए गिरफ्तार
Connect with Us on | Facebook