Delhi Crime News : दिल्ली दंगे मामले में बाप-बेटे को दोषी करार, कोर्ट ने पिता को 7 साल और बेटे को 3 साल की सुनाई सजा
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Delhi Crime News : दिल्ली दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में पड़ोसियों के घर व दुकान जलाने के दो मामलों में ड़कड़डूमा कोर्ट ने पिता-पुत्र को सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, शहर की एक अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में पिता को 7 साल के सख्त कैद और उसके बेटे को 3 साल के साधारण कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि पिता ने अपने बेटे को "सही रास्ता" दिखाने के बजाय खुद "घृणित कार्य" किया। अदालत, जो 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी, कोर्ट ने यह भी देखा कि सांप्रदायिक दंगे सार्वजनिक अव्यवस्था के सबसे हिंसक रूपों में से हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं।
जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र जज पुलस्त्य प्रमाचला मिथन सिंह और उनके बेटे जॉनी कुमार के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिन्हें IPC की धारा 147 और 436 सहित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। सांप्रदायिक दंगा वह खतरा है, जो हमारे देश के नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना के लिए एक गंभीर खतरा है। सांप्रदायिक दंगों को सार्वजनिक अव्यवस्था के सबसे हिंसक रूपों में से एक के रूप में माना जाता है जो समाज को प्रभावित करता है और इससे न केवल जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी बहुत नुकसान होता है।
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