Big News : केंद्र सरकार ने लिया एक्शन ! मेडिकल स्टोर पर अब नहीं मिलेंगी सर्दी-खांसी, कफ, बुखार की ये 14 दवाएं, बिक्री पर लगा बैन
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Big News : अपने लिए बेहद जरुरी खबर, जो जाजना जरुरी है। अब केंद्र ने देश में 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) मेडिसिन्स पर यह कहते हुए बैन लगा दिया है कि इन दवाओं के लिए कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है और वे लोगों के लिए "जोखिम" शामिल कर सकते हैं। FDC मेडिसिन्स वे होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक एक्टिव मेडिसिन मटेरियल (API) का संयोजन होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है।
जानकारी के अनुसार, ये 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं जिनमें निमेसुलाइड और पेरासिटामोल फैलाने योग्य टैबलेट और क्लोफेनिरामाइन मैलेट और कोडीन सिरप शामिल हैं। FDC दवाएं वे होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक एक्टिव मेडिसिन मटेरियल (API) का संयोजन होता है। इन बैन मेडिसिन्स में आम संक्रमण, खांसी और बुखार के संयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन्स शामिल हैं।
प्रतिबंधित दवाओं में सामान्य संक्रमण, खांसी और बुखार के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली मिश्रित दवाएं शामिल हैं। इनमें निमेसुलाइड व पेरासिटामोल की घुलनशील गोलियां, क्लोफेनिरामाइन मैलेट + कोडीन सीरप, फोलकोडाइन + प्रोमेथाज़िन, एमोक्सिसिलिन + ब्रोमहेक्सिन और ब्रोमहेक्सिन + डेक्सट्रोमेथोर्फन + अमोनियम क्लोराइड + मेन्थॉल, पैरासिटामोल + ब्रोमहेक्सिन+ फिनाइलफ्राइन + क्लोरफेनिरामाइन + गुइफेनेसिन और सालबुटामोल + ब्रोमहेक्सिन के नाम हैं।
इस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है और मानव के लिए जोखिम शामिल हो सकता है। इसलिए, बड़े जनहित में, इसके निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, रोगियों में किसी भी उपयोग की अनुमति देने के लिए किसी भी प्रकार का विनियमन या प्रतिबंध उचित नहीं है। समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में इसे विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है। देश में उक्त दवा के मानव उपयोग के लिए बिक्री, बिक्री और वितरण के लिए निर्माण पर बैन।
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