समलैंगिक विवाह का मामला पहुंचा Supreme Court, केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने के आदेश
Supreme Court: गे कपल्स ने 1954 एक्ट के तहत समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी के कानूनी को मान्यता देने की गुहार वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन श्रेणी से बाहर किया गया है और दूसरे फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। रोहतगी ने कहा कि वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक के शादी की मान्यता की दलील दे रहे हैं। लेकिन भारत में समलैंगिक शादी पर रोक है।
रिलेशनशिप को पैरेंट्स का समर्थन
पार्थ फिरोज मेहरोत्रा’ और ‘उदय राज आनंद’ दोनों की मुलाकात 17 साल पहले हुई। हालांकि, इसके बाद दोनों में प्यार हुआ और पिछले 10 साल से दोनों गे कपल के रूप में साथ रहते हैं। दोनों को कोरोना महामारी के दूसरे चरण में संक्रमित हो गए थे। दोनों ठीक हो गए। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वह शादी करेंगें। अपने संबंध की नौवीं सालगिरह के मौके पर दोनों शादी करना चाहते हैं। उन्होंने दिसंबर 2021 में प्रतिबद्धता सेरेमनी भी किया था। इनके रिलेशनशिप को उनके पैरेंट्स का समर्थन मिला हुआ है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह गैर संवैधानिक है। इस एक्ट के मुताबिक समलैंगिक के संबंध और शादी को मान्यता नहीं है।
समलैंगिक विवाह को Act-1954 में शामिल करने की मांग
25 नवंबर यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज आनंद सहित कई गे कपल ने समलैंगिक विवाह को मैरिज Act-1954 में शामिल करने की मांग की थी। आपको बता दें कि जब एक पुरुष किसी पुरुष से या कोई महिला किसी महिला से शादी करती है तो इसे सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह कहते हैं। भारत में साल 2018 से समलैंगिक संबंध बनाने की इजाजत है, लेकिन समलैंगिक शादी की कोई इज़ाज़त नहीं है। ऐसे में इससे पहले भी कई समलैंगिक कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक मैरिज को मान्यता दिलाने के लिए याचिका दर्ज कर चुके है।
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