ITR Filing: इनकम टैक्स भरने वाले हो जाए सावधान!
Khari Khari, News Desk: ITR Filing: करदाताओं और अन्य लोगों के लिए भी आयकर रिटर्न फाइल करने का यह आखिरी मौका है। जो करदाता 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में विफल रहे उनके पास 31 दिसंबर 2022 तक जुर्माना देकर अपनी आय की रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है।
दिसंबर तक 5,000 रुपये जुर्माना
अगर आप दिसंबर तक आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये लेट पेमेंट के रूप में जुर्माना देना होगा। अगर आप इस बार भी चूक गए तो 2022 के बाद जुर्माना दोगुना हो जाएगा।
प्रति माह देय कर पर ब्याज
करदाता को प्रति माह देय कर अगर कोई हो तो उस पर ब्याज भी देना होगा। आईटी अधिनियम की धारा 234ए के अनुसार बकाया कर राशि पर रिटर्न फाइलिंग में देरी के समय पर 1 प्रतिशत प्रति माह की ब्याज दर से लागू होगा।
धारा 270ए के तहत जुर्माना
31 मार्च 2023 के खत्म होने से पहले अपना आईटीआर फाइल न करने पर परेशानी में पड़ जायेंगे। इस तरह की चूक के लिए करदाताओं कम-रिपोर्टेड आय के 50 प्रतिशत तक के लिए धारा 270ए के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
जो करदाता जानबूझकर नियत समय में अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, धारा 139(1), 142(2)(i), 148, आदि के तहत उन पर आईटी अधिनियम की धारा 276CC के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
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