Wrestlers Protest : नाबालिग के आरोप पर बृज भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को नहीं मिला सबूत, पहलवान के यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को क्लीनचिट
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Wrestlers Protest : दिल्ली पुलिस ने WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट दायर की। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में यानी POCSO मामले में क्लीनचिट मिल है। पुलिस ने इस मामले को रद्द करने की रिपोर्ट कोर्ट को दी है। यह मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में था।
जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दोनों FIR में संबंधित अदालतों में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने POCSO मामले में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 पहलवानों के आरोपों पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। दूसरी नाबालिग के यौन शोषण के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में WFI के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में रद्द करने की रिपोर्ट दायर की। इस मामले में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। नाबालिग पहलवान के दो बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए।
नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा, 'जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं।' दिल्ली पुलिस ने बताया कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है।पॉक्सो मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
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