Surat Court : राहुल गांधी को मानहानि केस में कोर्ट से बड़ा झटका, सूरत कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका की खारिज
Surat Court : सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस नेता ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। वायनाड के पूर्व सांसद को अब सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी।
इससे पहले 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी, जिन्होंने मामले में अपनी सजा के बाद अपील दायर की थी। पूर्व सांसद को जमानत देते हुए अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। इसने दोनों पक्षों को सुना और फिर 20 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज। जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद थे, लेकिन धारा 499 और 500 के तहत सूरत की एक निचली अदालत द्वारा 23 मार्च को उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा 'मोदी' उपनाम का उपयोग करने वाली टिप्पणी से संबंधित है। अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" उनकी सजा के बाद, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, राहुल को 24 मार्च को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई, 3 मई को सुनवाई। सजा पर रोक की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी।
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