Haryana News : डॉक्टरों और नर्सों के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड

Khari Khari, News Desk: Haryana News : हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नए के अनुसार ड्रेस कोड में जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे फैशनवाले कपड़े बैन कर दिए गए हैं। पुरुषों के बाल कॉलर से लंबे नहीं होने चाहिए और महिलाएं स्टाइलिश ड्रेस, भारी गहने और मेकअप यूज नहीं करेंगी। नाखून भी लंबे नहीं होने चाहिए।
ड्रेस कोड न मानने वाले के खिलाफ कार्रवाई
ड्रेस कोड न मानने वाले स्टाफ को ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए ड्रेस कोड में किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेट शर्ट, स्वेट शूट, शॉर्ट्स, स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट, प्लाजो, स्ट्रेच टी-शर्ट व पेंट, फिटिंग पेंट, कैपर, हिप हगर, स्वेटपेंट, स्ट्रैपलेस या बैकलेस टॉप, क्रॉप टॉप, कमर लाइन से छोटा टॉप, डीप नेक टॉप, ऑफ शोल्जर ब्लाउज व स्नीकर स्लीपर नहीं पहने जाएंगे।
ड्रेस कोड में निर्देश :
- सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी अपनी वर्दी में होने चाहिए।
- अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट होना अनिवार्य है। जिसमें कर्मचारी का नाम व पद होना चाहिए। नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट व काली पेंट पहली जा सकती है।
- कपड़े ज्यादा खुले या तंग नहीं होने चाहिए।
- असामान्य हेयर, स्टाइल या हेयर कटिंग भी नहीं होनी चाहिए।
- ड्रेस कोड का कलर तय करने का अधिकार सिविल सर्जनों को दिया गया है।
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