Delhi News : दिल्ली में बाइक टैक्सी पर बैन मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, केंद्र से मांगा था जवाब
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Delhi News : दिल्ली में बाइक-टैक्सी पर सरकार की तरफ से लगाए बैन के मामले पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबेर को नोटिस पर रोक लगाने और अंतिम नीति अधिसूचित होने तक उन्हें संचालित करने की अनुमति देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी।
जानकारी के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली एक पीठ द्वारा की जा सकती है, जिसने केंद्र से 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब मांगा था। इससे पहले 9 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि आप अपनी याचिका केंद्र सरकार को भेज दें। एक जारी सार्वजनिक नोटिस में साल की शुरुआत में , सरकार ने बाइक-टैक्सियों को दिल्ली में चलने के खिलाफ चेतावनी दी थी और चेतावनी दी थी कि उल्लंघन करने वालों को 1 लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।
रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो रैपिडो चलाती है, दिल्ली सरकार ने बिना किसी कारण या तर्क के गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को यात्रियों को भाड़े और इनाम पर यात्रियों को ले जाने से तुरंत रोकने का निर्देश दिया था। इसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की सेवाओं पर एक व्यापक रोक ने बड़ी संख्या में वाहन मालिकों और सवारों के साथ-साथ दैनिक यात्रियों की पर्याप्त संख्या के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया।
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