Delhi Court : राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिली NOC, दिल्ली कोर्ट ने नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत

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Delhi Court : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 3 साल के लिए नया पासपोर्ट जारी करने के लिए उन्हें दायर किए गए आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दे दी। सूरत में एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 26 मार्च को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। यह मामला "मोदी" उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी से उपजा है।
राहुल गांधी को पासपोर्ट दिए जाने वाले केस की सुनवाई के लिए डॉ सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल के वकील कोर्ट रूम में पहुंचे। राहुल के पासपोर्ट पर NOC दिए जाने के मामले में राउज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान स्वामी ने अदालत से कहा, किसी सामान्य व्यक्ति को उसका पासपोर्ट अधिकतम 10 साल के लिए मिल सकता है लेकिन यह स्पेशल केस है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्देश दिया कि पासपोर्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) केवल तीन साल के लिए वैध होगा, जबकि गांधी ने 10 साल के लिए NOC मांगी थी।
जानकारी के मुताबिक, उन्होंने एक नया "साधारण पासपोर्ट" हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था। गांधी अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। 4 जून को उनके न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें उनके सप्ताह भर के दौरे का समापन होगा जिसमें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक वार्ता शामिल है। यह अमेरिका में उनकी पहली सार्वजनिक रैली होगी।
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