Balasore Train Accident : रेलवे के 3 आरोपी कर्मचारियों पर कोर्ट का फैसला, CBI रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा, 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Khari Khari News :
Balasore Train Accident : बालासोर ट्रेन हादसे पर ओडिशा की एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। ट्रेन दुर्घटना के तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की CBI रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद यह फैसला लिया गया हैं। रेलवे द्वारा निलंबित किए गए सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद CBI विशेष अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने 7 जुलाई को मामले की जांच कर रही CBI को आरोपियों की पांच दिन की रिमांड दी थी। बाद में, 11 जुलाई को अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध पर रिमांड अवधि को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया था। जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपियों पर धारा 304, 201 और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबकि CBI ने अभी तक मामले पर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है, दक्षिण पूर्वी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में "खामियों" के कारण दुर्घटना हुई।
2 जून को बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर ट्रैन हादसा हुआ, जिससे 293 लोगों की मौत हो गई और 1,200 से अधिक घायल हो गए थे।
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