Romeo-Juliet : क्या है रोमियो-जूलियट कानून जिसे लेकर मचा हुआ है हंगामा ! जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मंगा जवाब

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Romeo-Juliet : देश मे सहमित से किशोरों के यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से ही बाहर रखने वाले रोमियो-जूलियट कानून के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट नें केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। भारत में आने वाले कुछ समय में 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों के बीच सहमति से सेक्स को वैध किया जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सहमति से किशोरों के यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाले रोमियो-जूलियट कानून के आवेदन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 

सुप्रीम कोर्ट रोमियो-जूलियट कानून को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में दावा किया गया था कि लाखों 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और 18 साल से अधिक उम्र के लड़के सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन एक लड़के को वैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि लड़की गर्भवती हो जाती है तो बलात्कार होता है। उसके माता-पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन ऐसे मामले में माता पिता की शिकायत पर लड़के को वैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसे बलात्कार मान लिया जाता है।

जबकि इस मामले में लड़कों को हर बार दोषी ठहराना गलत हैं। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राष्ट्रीय महिला आयोग समेत कानून व न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। इस याचिका में दलील दी गई है कि किशोरों के पास इतनी क्षमता है कि वह जोखिम समझकर सही फैसला ले सकें। 

क्या है रोमियो-जूलियट कानून !

भारत में रोमियो- जूलियट कानून को लागू करने की बात भले ही अब शुरू हुई हो लेकिन भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पहले से ही यह कानून लागू है। रोमियो-जूलियट कानून देश के नाबालिगों के बीच संबंधों के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है। आसान भाषा में समझे तो अगर यौन संबंध बनाए गए दोनों के बीच आपसी सहमति हो और लड़का-लड़की के बीच बहुत ज्यादा उम्र का अंतर ना हो तो ऐसी स्थिति में उसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा। 2007 के बाद से, कई देशों ने रोमियो-जूलियट कानून को अपनाया है। यह कानून लड़के को, अगर उसकी उम्र उस लड़की से चार साल से अधिक न हो जो वयस्क नहीं है, गिरफ्तारी से बचाता है।

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