Ram Rahim Parole : कत्ल और यौन शोषण के दोषी राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, पिछले ढाई साल में 7वीं बार आए बाहर, सिरसा जाने पर रोक
Khari Khari News :
Ram Rahim Parole : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए पैरोल मिली है। राम रहीम ढ़ाई साल में 7वीं बार पैरोल पर बाहर आ रहे है। जेल से बाहर आने के बाद वह सिरसा आश्रम नहीं जा सकेगा। इस बार जमानत की अवधि 30 दिन की है। राम रहीम इस बार भी UP के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। जानकारी के अनुसार, पैरोल के लिए उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई और उन्हें बताया गया कि जमानत बांड की प्रक्रिया शाम तक भरी जा सकती है। वह बागपत आश्रम में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं क्योंकि उन्हें अदालत से सिरसा आश्रम जाने की अनुमति नहीं मिली है।
पिछले 20 महीनों में यह 5वीं बार और 9 महीने से कम समय में तीसरी बार है जब राम रहीम को पैरोल दी गई है। इससे पहले, उन्हें हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। उन्हें पहली बार 24 अक्टूबर, 2020 में पैरोल मिली थी और 30 महीने या ढाई साल में यह 7वीं बार है जब उन्हें पैरोल दी गई है।
राम रहीम का 15 अगस्त को जन्म दिन है, इसलिए अबकी बार वह पहली बार जेल से बाहर अपना जन्म दिन प्रेमियों के बीच मनाएगा। राम रहीम को इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी। कैद के 30 महीने में राम रहीम की यह 7वीं पैरोल है।
दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा सिरसा-डेरा प्रमुख इससे पहले फरवरी में हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने बरनावा आश्रम में पहुंचा था। उन्हें अगस्त 2017 में पंचकुला की एक विशेष CBI अदालत ने दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था। CBI ने 2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर मामला दर्ज किया था और पहले से ही कुरुक्षेत्र के पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।
आरोप था कि 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियान निवासी रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, जब वह हरियाणा के जिला कुरूक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियान में अपने खेतों में काम कर रहे थे। जांच के बाद, CBI ने 2007 में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और 2008 में आरोप तय किए गए, जबकि 8 अक्टूबर, 2021 को अदालत ने पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में रहीम और चार अन्य को 2021 में राम रहीम दोषी करार दिया गया था।
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