Rajya Sabha : चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश, विपक्ष ने जमकर किया विरोध, कहा- SC के आदेश को कमजोर करने का प्रयास

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Rajya Sabha : दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया गया। जिस के बाद विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का कड़ा विरोध किया। बिल चुनाव आयोग द्वारा व्यवसाय के लेन-देन की प्रक्रिया से भी संबंधित है। जानकारी के अनुसार, बिल में प्रस्ताव है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। 

यदि यह बिल प्रभाव में आता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को खारिज कर देगा जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस के पैनल की सलाह पर की जाएगी। भारत। हालाँकि, टॉप अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उसके द्वारा रेखांकित प्रक्रिया संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहेगी। प्रस्तावित बिल पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिल का उद्देश्य चुनाव आयोग को "प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली" बनाना है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का एक ज़बरदस्त प्रयास।

इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि यह बिल दिखाता है कि "प्रधानमंत्री संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को बदल देंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल के जवाब में BJP नेता ने कहा कि सरकार के पास बिल लाने का अधिकार है। कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वैधानिक तंत्र के अभाव में CEC की नियुक्ति के लिए एक अस्थायी तरीका सुझाया था।  

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