Manipur Violence : केंद्र का SC में हलफनामा, मणिपुर वायरल वीडियो केस की CBI करेगी जांच, राज्य के बाहर होगा ट्रायल

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Khari Khari News :

Manipur Violence : मणिपुर में कुकी और मेतैई समुदाय के बीच 3 मई से हिंसा जारी हैं, इस बीच 19 जुलाई को मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का घृणित वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि ये वीडियो 4 मई का था। जिस मोबाइल फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता था की दोनों महिलाएं कितनी असहाय थीं। हर जगह इन दरिंदों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। उसके बाद इस वीडियो के आधार पर  गिरफ्तारी भी की गई। अब इस मामले की जांच CBI करेगी। 

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने मणिपुर वायरल वीडियो मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया हैं। वायरल वीडियो, जिसमें मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाते हुए दिखाया गया है, उसने देश भर में हंगामा मचा दिया है, विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर सरकार की सहमति से उसने CBI जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता है। ऐसे अपराधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसे कृत्यों के लिए निवारक के रूप में न्याय भी किया जाना चाहिए। 

जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से दायर एक हलफनामे में अदालत से मुकदमे को मणिपुर के बाहर स्थानांतरित करने और ट्रायल कोर्ट को समयसीमा के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया। जानकारी के अनुसार, मामले के सिलसिले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वे आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में हैं। पिछले सप्ताह घटना का एक वीडियो लीक होने से दो महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का विवरण खुलकर सामने आया। जिस मोबाइल से इस वीभत्स घटना को रिकॉर्ड कर वायरल किया गया था, उसे पुलिस बरामद कर चुकी है। इसके साथ ही वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी हिरासत में है। 

20 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने घटना पर ध्यान दिया और कहा कि वह वीडियो से "गहराई से परेशान" था और हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल "संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य" था। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए और मुकदमा भी समयबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए "जो मणिपुर के बाहर होना चाहिए।

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