Karnataka News : चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 4 फीसदी OBC मुस्लिमों का आरक्षण किया खत्म, SC-ST को मिलेगा लाभ
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Karnataka News : कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा के तहत मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने का फैसला किया, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रमुख नीतिगत कदम के रूप में प्रमुख वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि श्रेणी 2 बी के तहत आने वाले मुसलमानों को 10 प्रतिशत EWS कोटा पूल में ले जाया जाएगा।
वोक्कालिगा 4 प्रतिशत और लिंगायत 5 प्रतिशत
जनकरी के मुताबिक, मुक्त किए गए 4 प्रतिशत में से वोक्कालिगा और लिंगायत को दो-दो प्रतिशत अंक मिलेंगे, जिससे OBC पूल में उनका आरक्षण बढ़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में वोक्कालिगा 4 प्रतिशत और लिंगायत 5 प्रतिशत हैं। बाद में, वोक्कालिगा को क्रमश 2 (सी) और 2 (डी) श्रेणी के तहत 6 प्रतिशत और लिंगायत को 7 प्रतिशत मिलेगा। ये पहले कैटेगरी 3ए और 3बी के तहत थे, जो अब खत्म हो चुके हैं।
इसके साथ, भाजपा सरकार राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदायों को शांत करने की उम्मीद करती है जो अपने कोटा में वृद्धि चाहते थे। सरकार विशेष रूप से लिंगायतों के संख्यात्मक रूप से मजबूत उप पंचमसालियों के दबाव में थी। बसवराज बोम्मई ने कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के लिए संविधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है। यह किसी भी राज्य में नहीं है। आंध्र प्रदेश में, अदालत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया। यहां तक कि बीआर अंबेडकर ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण जातियों के लिए है।
उन्होंने ने कहा, जल्द या बाद में, कोई धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण को चुनौती दे सकता है। इसलिए, सरकार ने एक सक्रिय निर्णय लिया है। OBC आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आर्थिक मानदंड हैं, यहां तक कि अल्पसंख्यकों के लिए भी। हम मुस्लिमों को 4 प्रतिशत पूल से 10 प्रतिशत EWS कोटे की ओर ले जा रहे हैं, जहां वही आर्थिक मानदंड जारी रहेगा।
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