Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी ! CM खट्टर ने की बड़ी घोषणा, 450 अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध, रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने दी छूट

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Haryana News : मुख्यमंत्री मनोहर लाल की BJP सरकार ने हरियाणा में अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है, CM मनोहर लाल ने 450 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। सरकार ने कॉलोनियों को वैध किए जाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। सरकार ने राज्य भर में कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लेकर शहरी विकास को प्रोत्साहित करने और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा करते हुए कहा, कि कुल 450 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, जिनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 239 कॉलोनियां और शहरी स्थानीय विभाग की 211 कॉलोनियां शामिल हैं। इसके साथ ही 2014 के बाद से कुल 1,135 अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।सीएम ने यह भी कहा कि कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है। अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम छह मीटर के रास्ते होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी सरकार अप्रूव करेगी। सीएम ने बताया कि 1856 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जिले में जिला नगर नियोजन समिति के सदस्य सचिव को नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित कॉलोनियों के नियमितीकरण की निगरानी करने का अधिकार है। नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए, इच्छुक पार्टियों को अपने आवेदन संयोजक को जमा करने होंगे, जो फिर इन आवेदनों को समीक्षा के लिए जिला-स्तरीय जांच समिति को भेज देंगे।

CM खट्टर ने कहा, इसके तहत, आवासीय कॉलोनियों को 'A', 'B', 'C' और 'D' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक को उनके विकास और संगठन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट मानदंडों के साथ वर्गीकृत किया गया है। 'A' और 'B' श्रेणी की कॉलोनियों के लिए प्रमुख जरूरतों में से एक है पहुंच के लिए कम से कम 6 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। इसके अलावा, इन कॉलोनियों के भीतर आंतरिक सड़कों की चौड़ाई कम से कम 3 मीटर होनी जरुरी है, जिससे कॉलोनी के भीतर सुचारू आवाजाही सुनिश्चित हो सके। 

उन्होंने कहा कि 'C' और 'D' श्रेणी की कॉलोनियों के लिए मुख्य सड़क की चौड़ाई अलग-अलग होने पर भी आवेदनों पर विचार शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल क्षेत्र 4 प्रतिशत होगा तथा इस सीमा से अधिक कमर्शियल क्षेत्र पर तीन गुना विकास शुल्क देना होगा। सीएम ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बाद इनमें मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया जाएगा।

पंचकूला से महेंद्रगढ़ तक और यमुनानगर से सिरसा तक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फ़ैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 2017 से 2019 तक 685 अनाधिकृत कालोनियों और को नियमित किया गया है। सीएम ने कहा अनाधिकृत कालोनियों में मकान ख़रीदने पर दिक्क्ते आती है, इसलिए सरकार द्वारा इस कदम को उठाया गया है।

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