Supreme Court : अब अदालतों में प्रॉस्टिट्यूट-मिस्ट्रेस जैसे शब्दों को नहीं होगा इस्तेमाल, हैंडबुक की गई लॉन्च, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए जारी की शब्दावली

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Supreme Court : लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए हैंडबुक लॉन्च की है। जिसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादिता वाले शब्दों का यूज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है। जो कि कोर्ट में अनुचित लिंग शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए गाइड करेगी।

लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर हैंडबुक का उद्देश्य महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में जजों और कानूनी समुदाय की सहायता करना है। भारत के मुख्य जज डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित हैंडबुक की प्रस्तावना में कहा गया है, इरादा पिछले निर्णयों की आलोचना करना या उन पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि कैसे रूढ़िवादी तरीकों को अनजाने में नियोजित किया जा सकता है।

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छेड़छाड़, वेश्या और गृहिणी जैसे शब्द जल्द ही कानूनी शब्दावली से बाहर हो सकते हैं और इनकी जगह ये शब्द लेंगे। सड़क पर यौन उत्पीड़न, यौनकर्मी और गृहिणी। उन्होंने कहा, यह जजों और कानूनी समुदाय को कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने में सहायता करने के लिए है।

इसमें कहा गया है कि हैंडबुक महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर यौन हिंसा से जुड़े मुद्दों पर प्रचलित कानूनी सिद्धांत को भी समाहित करती है। संपूर्ण रूप से, हैंडबुक का उद्देश्य जजों को अपने स्वयं के तर्क, लेखन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करना है और यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से दिया जाए। यह लिंग-भेद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बस कानूनी आदेश इसमें कहा गया है कि हैंडबुक का लॉन्च एक अधिक न्यायसंगत समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जजों और कानूनी समुदाय को रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और अस्वीकार करने के उपकरणों से लैस करके, अधिक समावेशी, निष्पक्ष और लिंग-न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत के मुख्य जज डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ के निर्देशों के तहत इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य न्यायिक विमर्श, विशेषकर महिलाओं से संबंधित पूर्व-कल्पित लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के भारतीय न्यायपालिका के लक्ष्य को पूरा करना है।

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30 पेज की हैंडबुक में, टॉप अदालत ने रूढ़िवादी शब्दों की एक सूची दी है और कानूनी प्रवचनों और न्यायिक घोषणाओं में उपयोग के लिए वैकल्पिक शब्दों का सुझाव दिया है। हैंडबुक में कहा गया है कि "वेश्या" या "ढीले नैतिक मूल्यों वाली महिला" जैसे शब्दों का उपयोग करने के बजाय "महिला" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।

इसमें "वेश्या" जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है और कहा गया है कि इसके स्थान पर "सेक्स वर्कर" शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। हैंडबुक में कहा गया है कि "उपपत्नी या रखैल" जैसे शब्दों का उपयोग करने के बजाय, "वह महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने शादी के बाहर रोमांटिक या यौन संबंध बनाए हैं"अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए।

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जानकारी के अनुसार, CJI चंद्रचूड़ ने जिस कानूनी शब्दावली के बारे में बताया है। उसे कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है. इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन शामिल थीं। 

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस हैंडबुक को तैयार करने का मकसद किसी फैसले की आलोचना करना या संदेह करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता की परंपरा चली आ रही है। कोर्ट का उद्देश्य यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या है और इससे क्या नुकसान है, ताकि कोर्ट महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से बच सकें। इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

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