Haryana News: कुत्ता पालने के लिए अपनाने होंगे नए नियम, नहीं तो होगी जेल

राज्य में प्रतिदिन 20 घटनाएं कुत्ता काटने की आ रही सामने
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Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में डॉग बाइट्स के मामलों को देखते हुए नए नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के घर में कुत्ता नहीं पाल सकेगा। इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा। मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रतिदिन लगभग 20 कुत्ते काटने की घटनाए सामने आ रही हैं। जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब घर में अब बिना लाइसेंस के कोई भी कुत्ता नहीं पाल सकेगा और इसके साथ ही कुत्ते को घर से बाहर ले जाते समय मुखौटा पहनाना होगा ताकि कुत्ता किसी को काट न सके। नियमो का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए है। 

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लेना होगा लाइसेंस

राज्य सरकार के आदेशानुसार लोगों को कुत्ता पालने के लिए सबसे पहले सरल पोर्टल पर लागू करना होगा। जिसके बाद विभाग के संबंधित अधिकारी रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं बता दें कि नए नियमों के अनुसार एक घर में केवल एक ही कुत्ता पाल सकते हैं। 

नियम का पालन न करने पर जुर्माना 

नियमों का पालन नहीं करने वाले को जुर्माना व जेल भी काटनी पद सकती है। सरकार के नियमों के अनुसार नियम का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जिसका प्रावधान सरकार जारी करने जा रही है। 

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