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दोषी करार देते हुए सुनाई फांसी की सजा
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Haryana News: हरियाणा के रेवाड़ी में एडिशनल सेशन जज ने सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह के हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 4 साल पहले Haryana Police में Sub Inspector के पद पर तैनात रणबीर सिंह की हत्या कर दी थी। साल 2018 में एक शराब के ठेकेदार नरेश धारूहेड़ा ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में दोषी नरेश को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने 100000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अस्पताल में रणबीर को मृत घोषित किया गया  

बता दें कि सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह की हत्या 15 नवंबर 2018 को हुई थी। इस दौरान वह धारूहेड़ा CIA-2 के इंचार्ज थे। रणबीर सिंह को सुवह मिली थी कि शराब ठेकेदार की हत्या और दूसरे मामले में वांछित खरखड़ा निवासी नरेश धारूहेड़ा के इलाके में घूम रहा है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह अपनी टीम के साथ नरेश को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। धारूहेड़ा-भिवाड़ी बॉर्डर के पास पुलिस ने नरेश को घेर लिया। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में रणबीर के पेट पर गोली लगी। घायल अवस्था में रणबीर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहा उनको मृत घोषित  कर दिया गया। 

नरेश को दोषी करार देते हुए  सुनाई फांसी की सजा

पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करते हुए दोषी नरेश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में नरेश ने बताया कि उनको हथियार उपलब्ध करवाने में देहरादून की ईदगाह कॉलोनी निवासी सुधीर उर्फ टिल्लू और मोदी नगर के संतपुरा गोविंदपुरी निवासी संजीव उर्फ संजू के नाम सामने आए थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी नरेश को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

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