Gold Hallmarking Rules Change: आज से ज्वैलर्स नहीं बेच पाएंगे बिना Hallmark लगा सोना, बदल गए नियम-

1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव- 
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आप भी जान लें नियम - 

अब बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी नहीं होगी मान्य। 

 

KHARIKHARI NEWS DESK : भारत में 1 अप्रैल, 2023 को कई चीजों में बड़े बदलाव किए गए है... अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। आप भी जल्द इसे देख लें। 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वैलरी मान्य नहीं होगी। 

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केंद्र सरकार ने नियम में किया बदलाव : 
केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बिना कोई भी ज्वैलरी सोने के गहने नहीं बचे पाएगा। 

आज से लागू हो जाएगा RULE :
उपभोक्ता मंत्रालय की मानें तो यह फैसला 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग की कंफ्यूजन को लेकर लिया गया है।  नये नियम के मुताबिक अब 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना अब सोने की ज्वैलरी बेचना मान्य नहीं होगा।

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इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब चार डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।  गौरतलब है कि देश में फेक ज्वैलरी की ब्रिकी को रोकने के लिए सरकार ने डेढ़ साल पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए थें। 

HUID नंबर क्या है ?
HUID नंबर छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं। हॉलमार्किंग के समय ज्वैलरी के हर आइटम को एक एचयूआईडी मिलेगा, और हर एक अलग होगा। सोना भारतीयों के बीच निवेश के लिए बहुत लोकप्रिय है और सांस्कृतिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। 

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