नया Aadhar बनाना है या पुराना अपडेट कराना है,पहले जान लें ये नियम !
यूआईडीएआई ने नए नियम जारी किए
Kharikhari News Desk : आधार कार्ड हमारी जीवन की एक ऐसे मूलभूत जरूरत है जिसके बिना अब हम और हमारी पहचान कुछ भी नहीं है। अब आपको नया आधार कार्ड बनाना हो या पुरानी को अपडेट करना हो अब आपको मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। गौरतलब है कि पहले कि काम महज पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से हो जाता था।
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किए बदलाव:
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। आपको आधार कार्ड बनाने और पुराने को अपडेट करने के लिए आवेदक को नाम पता और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। टीनू सैनी के लिए यूआईडीएआई ने अन्य दस्तावेजों की नई सूची जारी की है।
पते के लिए मान्य दस्तावेज:
भारतीय पासपोर्ट,पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा पहचान पत्र,पेंशन फोटो आईडी, स्वतंत्रा सेनानी पहचान पत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, एसटी, एससी,ओबीसी प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट आदि माननीय दस्तावेजों की पूरी सूची के लिए जरूरी है।
अब नहीं चलेगी फोटोकॉपी:
आधार सेवा केंद्र जीएसएम ऑपरेशन मैनेजर की मानें तो अब नया आधार कार्ड बनाने या पुराने को अपडेट करने के लिए अब दस्तावेजों की फोटो कॉपी कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि पहले फोटोकॉपी के जरिए काफी फर्जीवाड़े हुए हैं जिसको देखकर ही बदलाव किए गए हैं। अमित को को मूल दस्तावेज आधार सेवा केंद्र ले जाने होंगे हिंदुस्तानी जो को भास्कर किया जाएगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।