Haryana News: हरियाणा में बीपीएल परिवारों की बल्ले- बल्ले, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है।
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BPL Card: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी गरीब परिवार पात्र होंगे जिनकी परिवार पहचान पत्र डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक हैं। इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी। 

बिजली बोर्ड कैथल एसडीओ नितिन कैरो ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह स्कीम केवल गरीब परिवारों के बिल माफ करने के लिए लागू की गई हैं। खासतौर पर इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी मानी गई हैं। जैसे योजना का लाभ ले रहे बिजली उपभोक्ता की परिवार पहचान पत्र में आय एक लाख रुपए से कम होनीं चाहिए, उपभोक्ता का चालू खाता पर सालाना बिजली यूनिट 1800 या उसे कम होनी चाहिए। 

वहीं स्कीम का लाभ लेने वाले उपभोक्ता को मिल सकता हैं। बिजली उपभोक्ता के पैडिंग बिलिंग चाहे एक लाख रुपये के हो या फिर दो लाख रुपए हो, उसे सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपये की अदीयगी करनी होगी। अगर आपका पुराना कनेक्शन कटा हुआ है तो स्कीम का लाभ लेने के बाद आप उसे दोबारा चालू कर सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम के बारे में सभी बिजली कर्मचारियों को आगाह कर रखा हैं, कि जो भी व्यक्ति दफ्तर में आए उसे स्कीम के बारे में बताया जाए। 

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