Wrestler Protest : बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई में 1 जुलाई की तारीख अहम, चार्जशीट पर संज्ञान लेने के संबंध में होगी सुनवाई
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Wrestler Protest : भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने 1 जुलाई को सुनवाई करने की तारीख तय कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की एक अदालत ने कहा, 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर 1 जुलाई को आदेश पारित करेगी।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने शॉर्ट सुनवाई के बाद मामले को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा, नया आरोपपत्र दायर किया गया है। इसकी जांच होने दीजिए। यह एक लंबा आरोपपत्र है, इसलिए इसे कुछ दिनों के बाद विचार के लिए रखा जाएगा। कार्यवाही के दौरान, जज ने अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले पहलवानों की ओर से पहले दायर एक आवेदन को "फेल्ड" बताते हुए खारिज कर दिया। जज ने कहा, "चूंकि वर्तमान मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए निगरानी की मांग वाला आवेदन निरर्थक हो जाता है।
पुलिस ने 6 बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को मामला दर्ज किया था। वर्तमान मामले के अलावा, एक नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई थी जो POCSO अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। वह उन 7 महिला पहलवानों में शामिल थीं, जिन्होंने सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के आरोप पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज की गई थी। नाबालिग पहलवान उन सात महिला पहलवानों में शामिल थीं, जिन्होंने भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नाबालिग के मामले में, दिल्ली पुलिस ने 15 जून को एक अंतिम रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। पोक्सो मामले में अदालत संभवतः 4 जुलाई को रिपोर्ट पर विचार करेगी।'
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