Supreme Court : गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, राहुल गांधी को सजा सुनाने जज हरीश वर्मा भी शामिल

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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के जिला जज कैडर में प्रमोशन को अवैध करार दिया है और प्रमोशन लिस्ट पर स्टे लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराने वाले गुजरात के न्यायाधीश हरीश हसमुखभाई वर्मा और गुजरात के 67 अन्य निचले न्यायिक अधिकारियों की प्रमोशन पर रोक लगा दी। जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायाधीशों को प्रमोशन देने का आदेश अवैध और इस अदालत के फैसले के विपरीत है।

पीठ ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि इस मामले की सुनवाई एक उपयुक्त पीठ द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को रिटायर्ड होने वाले हैं अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की प्रमोशन ने 2011 में संशोधित गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 का उल्लंघन किया। नियमों के अनुसार, योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षण पास करने पर प्रमोशन की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट की तरफ से 10 मार्च को जारी की गई थी प्रमोशन लिस्ट

पीठ ने कहा कि वह प्रमोशन सूची के कार्यान्वयन पर रोक लगा देगी और संबंधित प्रमोशन को उनके मूल पद पर भेज दिया, जो वे अपनी प्रमोशन से पहले धारण कर रहे थे। हाई अदालत का आदेश वरिष्ठ सिविल जज कैडर के अधिकारियों रविकुमार महेता और सचिन प्रतापराय मेहता की याचिका पर आया, जिसमें जिला न्यायाधीशों के उच्च कैडर में 68 न्यायिक अधिकारियों के चयन को चुनौती दी गई थी।

जानकारी के मुताबिक, प्रमोशन पाने वाले सभी जब फिलहाल गुजरात ज्यूडिशयल अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी बीच इनके प्रमोशन के खिलाफ सीनियर सिविल जज कैडर के ज्यूडिशियल ऑफिसर रवि कुमार मेहता और सचिन मेहता ने चुनौती दी थी। इन्होंने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से 10 मार्च को जारी की गई प्रमोशन लिस्ट और गुजरात सरकार की तरफ से जारी की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की थी। 

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