Anti Tobacco Rules : सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाए नए एंटी टोबैको रूल्स, दिखानी होगी तंबाकू विरोधी चेतावनी

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Anti Tobacco Rules

Khari Khari News :

Anti Tobacco Rules : ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नये एंटी टोबैको नियम जारी किए गए। इन नियमों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म और वेब सीरीज मेकर्स के लिए कुछ सख्ती बरती जाएगी। खासतौर पर वेब सीरीज और फिल्मों में गुटखा-तंबाकू के सेवन को दिखाने के लिए एंटी टोबैके वॉर्निंग दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को नए नियम जारी किए जिसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अपनी सामग्री में तंबाकू विरोधी चेतावनियों को शामिल करने की आवश्यकता है। अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर नए नियमों का पालन नहीं करेगा तो मिनिस्ट्री उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। 

ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर्स को अब अपने कार्यक्रमों की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड तक चलने वाले तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। उन्हें तम्बाकू उत्पाद के प्रदर्शन के दौरान स्क्रीन पर तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। इसके अलावा, तम्बाकू उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में एक ऑडियो-विजुअल अस्वीकरण, कम से कम बीस सेकंड तक चलने वाला, कार्यक्रम के प्रारंभ और मध्य बिंदु पर शामिल किया जाना चाहिए।

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटी-टोबैको वॉर्निंग रेगुलेट करने के बाद भारत, टोबैको कंजप्शन के दुष्परिणाम को लेकर जागरूकता फैलाने के मामले में ग्लोबल लीडर बन गया है। अगर ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट का पब्लिशर सब-रूल्स के प्रोविजन का पालन नहीं करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव्स वाली एक इंटरमिनिस्ट्रल कमेटी कार्रवाई करेगी। यह कार्रवाई किसी शिकायत पर भी की जा सकती है। ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट पब्लिशर की पहचान करने के बाद मिनिस्ट्री कंटेंट पब्लिशर को नोटिस भी जारी करेगी जिसमें ऐसी गलती होने के पीछे का कारण पूछा जाएगा। साथ ही कंटेंट को मॉडिफाई करने का मौका भी दिया जाएगा।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 31 द्वारा दिए गए अधिकार के तहत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने निषेध और विनियमन नियमों का विस्तार किया। हाल ही में जारी किए गए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन नियम, 2023 में यह अनिवार्य किया गया है कि तंबाकू उत्पादों की विशेषता वाली किसी भी ऑनलाइन सामग्री में स्वास्थ्य चेतावनी और अस्वीकरण को शामिल किया जाए।

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