Uttar Pradesh free boring scheme: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम! किसानों के लिए चलाई ये खास स्कीम

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए "निःशुल्क बोरिंग योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को फसल सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।
योजना के मुख्य बिंदु:
लाभार्थी: इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान उठा सकते हैं। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
आर्थिक सहायता: योजना के तहत, लघु किसानों को ₹5,000, सीमांत किसानों को ₹7,000, और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को अधिकतम ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया:
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: सबसे पहले, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
3. दस्तावेज़ संलग्न करें: भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज़, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक खाता पासबुक संलग्न करें।
4. फॉर्म जमा करें: पूरा किया हुआ फॉर्म और संलग्न दस्तावेज़ों को खंड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करें।
इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान कर उनकी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है।