Supreme Court On School Playground: 'खेल के मैदान के बिना नहीं हो सकता कोई भी स्कूल !

Supreme Court का हरियाणा सरकार को आदेश- 
 
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जल्द हटाएं अतिक्रमण'

सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश-

 

Kharikhari News Desk : सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिया है कि अब कोई भी school playground के बिना नहीं हो सकता। अदालत ने आदेश देते हुए साफ कर दिया कि हरियाणा के एक स्कूल में 1 प्लेग्राउंड होना ही चाहिए। गौरतलब है हरियाणा सैनिक स्कूल के प्ले ग्राउंड पर हुए अदानी कृत कब्जे को हटाने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। 

हरियाणा- पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी चुनौती:

दरअसल हाईकोर्ट ने स्कूल के पास जो अतिक्रमण था उसे रेगुलराइज करने की इजाजत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं है स्कूल के आसपास अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। 

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छात्र अच्छे पर्यावरण के हकदार : 

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि स्कूल और स्कूल के खेल के मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध कब्जे को देखते हुए उस जमीन को नियमित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोई भी स्कूल खेल के प्ले ग्राउंड के बगैर नहीं हो सकता। जो छात्र उस स्कूल में पढ़ते हैं वे भी अच्छे पर्यावरण के हकदार हैं। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया बड़ी गलती शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अवैध कब्जेदारों के कब्जे को बाजार कीमत वसूल कर लीगलाइज करने का निर्देश देकर बड़ी भूल की है।

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12 महीने में करनी होगी जगह खाली : 
सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य पेश किया गया है, उसके मुताबिक ग्राम पंचायत की रिजर्व भूमि थी और वह प्ले ग्राउंड के लिए दी गई थी। उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन, इस जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बाजार के रेट से उस जमीन के रेट का भुगतान करने का आदेश दिया और अनाधिकृत कब्जे को वैलिड बनाने का जो निर्देश दिया उसमें खामियां हैं। इस मामले में हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। निर्देश दिया है कि अवैध कब्जा करने वाले 12 महीने में वह जगह खाली करें।

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