Income tax: इनकम टैक्स न चुकाने पर कितना जुर्माना या जेल होगी, करदाताओं को पता होने चाहिए नियम

भारत में सरकार को टैक्स देना हमारी अहम जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है. चाहे आयकर हो या किसी और तरह का टैक्स, अगर आप ऐसे टैक्स नहीं चुकाते हैं तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है. टैक्स न चुकाना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. सरकारी कानूनों के तहत इसके लिए जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान किया गया है. इसके लिए आप पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया जा सकता है. इसके साथ ही आइए जानते हैं कि भारत में सरकार को टैक्स न चुकाने पर क्या होगा.
अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई तो क्या होगा?
अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करते हैं तो आपको आयकर धारा 234F के तहत अपनी मासिक आय का 1 प्रतिशत जुर्माना देना होगा. यानी अगर आपकी कुल आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जबकि 5 लाख तक की आय पर आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
टैक्स न चुकाने पर क्या होगा?
अगर व्यक्ति टैक्स नहीं चुकाता है तो सबसे पहले आयकर कार्यालय की ओर से उसे नोटिस भेजा जाता है। इसमें आयकर विभाग की धारा 156 के तहत आयकर विभाग करदाता से टैक्स, पेनाल्टी या ब्याज की मांग करता है। इस नोटिस को नजरअंदाज करने पर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें कई तरह की पेनाल्टी शामिल होती है।
आयकर की धारा 270ए, 276सीसी के तहत जानबूझकर या अनजाने में की गई टैक्स चोरी के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। धारा 270ए के तहत आय के बारे में गलत जानकारी देने पर देय टैक्स के 50 से 200 फीसदी के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। जबकि धारा 276सीसी के अनुसार जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर जुर्माने के साथ तीन महीने से सात साल तक की कैद हो सकती है।
इतना ही नहीं, अगर आयकर विभाग चाहे तो बकाया टैक्स राशि वसूलने के लिए आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है। साथ ही, आपके वेतन से प्रत्यक्ष कर की राशि काट सकता है। इसके अलावा टैक्स का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने से भी आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है। अगर मामला थोड़ा गंभीर निकला तो आपका पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है।