हॉस्पिटलों में ड्रेस कोड को लेकर गब्बर का "कड़क" स्टैंड !
ड्रेस कोड से अस्पतालों में आएगा सुधार : स्वास्थय मंत्री
Kharikhari News Desk : हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपनें बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अनिल विज अपने दबंग अंदाज़ के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, उन्होंने हरियाणा के स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश जारी किए हैं कि अब अस्पतालों में फैशन नहीं चलेगा।
डॉक्टरों और स्टाफ के लिए ड्रेस कोड जारी :
Anil vij यह साफ कर दिया कि अब डॉक्टर और स्टाफ के लिए ड्रेस कोड अस्पतालों में लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के नए ड्रेस कोड में जींस प्लाजो बैकलेस टॉप स्कर्ट जैसे फैशनेबल कपड़े बैन कर दिए जाएंगे। नहीं नहीं अब अस्पतालों में हेयरस्टाइल भी तय किया गया है। बता दें कि जेंट्स कर्मचारियों के बाल कॉलेज से लंबी नहीं होंगे वहीं महिलाएं स्टाइलिश ड्रेस भारी गहने और मेकअप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लंबे नाखून भी अस्पताल में अब महिलाएं नहीं रख सकेगी। ड्रेस कोड ना मानने वाले स्टाफ को ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी।
जानिए क्या नही पहन सकते :
किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेट शर्ट, स्वेट शूट, शॉर्ट्स, स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट, प्लाजो, स्ट्रेच टी-शर्ट व पेंट, फिटिंग पेंट, कैपरी, हिप हगर, स्वेटपेंट, स्ट्रैपलेस या बैकलेस टॉप, क्रॉप टॉप, कमर लाइन से छोटा टॉप, डीप नेक टॉप, टैंक टॉप, ऑफ शोल्जर ब्लाउज व स्नीकर-स्लीपर नहीं पहने जाएंगे।
सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे नियम:
हरियाणा सरकार की यादी सभी कर्मचारियों पर लागू होने वाले हैं। अस्पताल स्टाफ में रेगुलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी इसे मानना होगा। अगर कोई भी कर्मचारी इसे नहीं मानेगा तो उसकी एब्सेंट लगा दी जाएगी यानी कि अब अस्पतालों में यूनिफार्म जरूरी है। अब अस्पतालों में कर्मचारी भी जींस टीशर्ट नहीं पहन सकेंगे उन्हें फॉर्मल कपड़े पहने होंगे।
ड्रेस कोड से अस्पताल में सुधार आएगा: Anil Vij
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की माने तो मरीज व कर्मचारी का पता नहीं लग पाता था अब अस्पताल में ड्रेस कोड जारी किया गया है। अनिल बिष्ट ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में जब जाओ तो एक भी कर्मचारी बिना यूनिफार्म के नजर नहीं आता इसीलिए सरकारी अस्पताल में भी अब फैशन बैन कर दिया गया है ऐसे में स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है।