Haryana vidhva pension: हरियाणा में विधवा पेंशन बनवाने के लिए, इन जरूरी दस्तावेज की होगी जरूर

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Haryana vidhva pension: हरियाणा में विधवा पेंशन बनवाने के लिए, इन जरूरी दस्तावेज की होगी जरूर

हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए "विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।

मुख्य विशेषताएं:

पेंशन राशि: वर्तमान में, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,750 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। 

पात्रता मानदंड:

आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी हो और आवेदन तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से राज्य में निवास कर रही हो।

सभी स्रोतों से आवेदिका की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।

आवेदिका विधवा हो, या पति, माता-पिता और पुत्रों के बिना निराश्रित हो, या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निर्भर हो। 

आवेदन प्रक्रिया:

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन:

आवेदिका हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/Online_Application पर जाएं।

निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।


ऑफ़लाइन आवेदन:

नजदीकी अंत्योदय केंद्र (CSC), अटल सेवा केंद्र, या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और संबंधित अधिकारी को जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा हैं)

परिवार पहचान पत्र (PPP)


पेंशन स्थिति जांच:

आवेदिका अपनी पेंशन की स्थिति जानने के लिए https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf पर जाकर पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करके विवरण देख सकती हैं।

इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है।

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