Haryana Vivha Shagun Yojana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे इतने रुपए

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह को सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराना है।
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता:
एससी/डीएनटी/टपरीवास जाति: इन समुदायों की बेटियों के विवाह के लिए ₹71,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
विधवा/निराश्रित महिलाओं की बेटियां और अनाथ लड़कियां: इनके विवाह के लिए ₹51,000 की सहायता राशि दी जाती है।
गरीब परिवार (बीपीएल): इन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹11,000 की राशि प्रदान की जाती है।
महिला खिलाड़ी: किसी भी जाति की महिला खिलाड़ी को विवाह के लिए ₹31,000 की सहायता राशि मिलती है।
दिव्यांगजन: यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों दिव्यांग हैं, तो ₹51,000 की राशि दी जाती है; यदि पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो ₹31,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, फैमिली आईडी, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि शामिल हैं।
अधिक जानकारी या सहायता के लिए, आप हरियाणा सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 पर संपर्क कर सकते हैं।