Haryana Vivah sagun Yojana: हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए उठाया खास कदम! शादी पर मिलेंगे इतने रुपए

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की गरीब परिवारों की कन्याओं, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ बालिकाओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उनका विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो सके।
मुख्य विशेषताएँ:
आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि लाभार्थी की श्रेणी और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति, बीपीएल परिवारों की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों, अनाथ बालिकाओं, और विकलांग नवविवाहित जोड़ों को ₹31,000 से लेकर ₹71,000 तक की राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और निर्धारित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए, जैसे कि अनुसूचित जाति, बीपीएल परिवार, विधवा/निराश्रित महिला, खिलाड़ी, या अनाथ बालिका।
आवेदन प्रक्रिया: आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, और संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र शामिल हैं।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।