Haryana vidhva pension: हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन, यहां जानें पूरी डिटेल

हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा उन विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,750 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड:
निवास: आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से राज्य में निवास कर रही हो।
आयु: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
वैवाहिक स्थिति: आवेदिका विधवा होनी चाहिए।
आय सीमा: सभी स्रोतों से आवेदिका की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आवेदिका को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://haryana.gov.in पर जाना होगा। वहां से संबंधित फॉर्म डाउनलोड करके, आवश्यक जानकारी भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके आवेदन जमा किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़:
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बीपीएल कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
अधिक जानकारी और सहायता के लिए, आप हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर भी जा सकते हैं।
यह योजना विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।