हरियाणा की 18 नगर पालिकाओं में जल्द बजेगा चुनावी बिगुल,अधिकारीयों को पत्र जारी !

जानिए क्या है schedule-
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कब-कहां-कैसे होंगे चुनाव !

चुनावों की तैयारियों में जुटा विभाग !

 

Kharikhari News Desk : हरियाणा नगर पालिका परिसीमन नियम 1970 के अनुसार वार्ड डोकी रोटेशन की प्रक्रिया के लिए समितियां गठित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में अब नगरपालिका क्षेत्रों में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इसके चलते शहरी क्षेत्रों में गर्मी के साथ-साथ राजनीतिक सरगर्मियां बढ़नी तय हो गई है। जानकारी के मुताबिक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा ने वर्ष 2023 में राज्य की 18 नगरपालिका के आम चुनाव की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है।

जानिए कहां-कहां होंगे चुनाव:

इसमें कलायत, पूंडरी, सीवन, जुलाना, कनीना, लौहारू, हथिन, खरखोदा, इंद्री, नीलोखेड़ी, नारनौंद, सिवानी, बवानी खेड़ा, बेरी, अटेली मंडी, फारुख नगर, कलानौर, जाखाल मंडी और एक अन्य पालिका शामिल है। इन नगर पालिका क्षेत्रों में हरियाणा नगर पालिका परिसीमन नियम रूल 1977 के अनुसार वार्डों का क्रमावर्तन यानी के रोटेशन की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश जारी हुए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में विभागीय महानिदेशक, संबंधित जिलों के उपायुक्तों, पालिका आयुक्तों, प्रशासकों, प्रधान व सचिवों को पत्र जारी किया गया है। 

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महिला वार्डों के रोटेशन व ड्रा आफ लाट के लिए गठित होगी समिति: 

कलायत नगर सचिव पवन शर्मा ने बताया कि जिला उपायुक्त डा.संगीता तेतरवाल ने नगर पालिका आम चुनाव को लेकर हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली 1977 के नियम 7 निहित व्यवस्था अनुसार महिला वार्डों के रोटेशन व ड्रा आफ लाट के लिए तदर्थ समिति की बैठक के लिए पांच गैर सरकारी सदस्यों के नाम भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 

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पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आयोग करेगा मंडल अनुसार जन सुनवाई :

प्रदेश में नगर पालिका और निगमों के संभावित चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर भी जन सुनवाई के लिए मंडल अनुसार शैड्यूल तय किया गया है। इसके तहत 13 फरवरी 2023 सुबह 11: 30 मिनट पर फरीदाबाद डिविजन, 14 फरवरी सुबह 11:30 मिनट पर गुरुग्राम, 15 फरवरी 2023 सुबह 10:30 करनाल, 15 फरवरी 2023 सांय 3 बजे, 20 फरवरी 2023 को सुबह 11:30 पर हिसार व 21 फरवरी 2023 11:30 रोहतक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संबंधित क्षेत्र के लोगों का पक्ष सुना जाएगा।

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