Haryana handicap Yojana: हरियाणा में विकलांग पेंशन योजना का लाभ कैसे लें! मिलती है ₹3000 की पेंशन

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा उन दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है, जो 60% या उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त हैं। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना है।
पेंशन राशि: वर्तमान में, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹3,000 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड:
आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो।
विकलांगता: आवेदक की विकलांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रमाणित किया गया हो।
आय सीमा: आवेदक की सभी स्रोतों से आय, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य पेंशन: आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन:
1. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
3. फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
4. भरे हुए फॉर्म को संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें