Haryana budhapa Pension Yojana: हरियाणा के बुजुर्गों के लिए अहम खबर, ऐसे करें बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवेदन

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Haryana budhapa Pension Yojana: हरियाणा के बुजुर्गों के लिए अहम खबर, ऐसे करें बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवेदन

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में सहायक होती है।

पेंशन राशि: वर्तमान में, हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन राशि ₹3,500 प्रति माह निर्धारित की गई है। 

पात्रता मानदंड:

आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। 

दस्तावेज़: परिवार पहचान पत्र (PPP) में जन्मतिथि सत्यापित होनी चाहिए।


आवेदन प्रक्रिया: हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र (PPP) से जोड़ा गया है। जैसे ही PPP में आवेदक की आयु 60 वर्ष पूरी होती है, पेंशन स्वचालित रूप से शुरू हो जाती है। यदि आयु सत्यापित नहीं है, तो संबंधित दस्तावेज़ों के साथ नजदीकी अटल सेवा केंद्र या संबंधित विभाग में संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

परिवार पहचान पत्र (PPP)

आधार कार्ड

बैंक खाता विवरण

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ


पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें:

1. पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।


2. 'लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें' विकल्प पर क्लिक करें।


3. आधार संख्या या पेंशन आईडी दर्ज करें।


4. सुरक्षा कोड भरकर 'विवरण देखें' पर क्लिक करें।

अधिक जानकारी के लिए, आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

यह योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करती है।

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