Haryana budhapa Pension Yojana: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ कैसे उठाएं! यहां जाने पूरी प्रक्रिया

हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता मापदंड:
आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और वर्तमान में वहीं रह रहा हो।
आय सीमा: आवेदक और उसके पति/पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
आवेदक Antyodaya Saral पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें।
आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी अंत्योदय केंद्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाएं।
वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसे भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आदि)
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
महत्वपूर्ण जानकारी:
यदि आवेदक किसी अन्य सरकारी या स्वायत्त निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
पेंशन राशि में समय-समय पर संशोधन हो सकता है; नवीनतम जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है।