Haryana BPL Ration card: हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनवाएं, जानें जल्दी

हरियाणा सरकार नियमित अंतराल पर राशन कार्ड की नई सूची जारी करती रहती है। जिसमें हरियाणा के नागरिकों को पात्रता के आधार पर राशन कार्ड वितरित किए जाते हैं या जिसे आप राशन कार्ड बनाना भी कह सकते हैं। सरकार हर महीने पात्र परिवारों के नए राशन कार्ड की सूची जारी करती है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने हरियाणा राशन कार्ड नई सूची 2025 जारी कर दी है। जिसे हरियाणा निवासी हरियाणा सरकार के पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप फैमिली आईडी के जरिए भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया आपको इस लेख में बताई जाएगी। इसलिए लेख को अंत तक पढ़ें।
हरियाणा में BPL राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रक्रिया का पालन करें:
1. पात्रता चेक करें
BPL राशन कार्ड उन्हीं परिवारों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो। वर्तमान में यह सीमा ₹1.80 लाख सालाना है।
2. जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड (सभी परिवार के सदस्यों का)
परिवार पहचान पत्र (PPP)
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
3. आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन तरीका:
1. Sarakari Parivar Pehchan Patra (PPP) पोर्टल पर जाएं।
2. PPP ID लॉगिन करके "BPL राशन कार्ड" के लिए आवेदन करें।
3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
4. आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको राशन कार्ड नंबर मिलेगा।
ऑफलाइन तरीका:
1. अपने नजदीकी अंत्योदय सेवा केंद्र (CSC सेंटर) या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय जाएं।
2. BPL राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और जमा करें।
4. सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
4. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
Haryana Ration Card Portal पर जाएं।
राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर से स्थिति जांचें।