BPL Ration Card: घर बैठे BPL राशन कार्ड बनवाने का अच्छा मौका! जल्दी करे अप्लाई

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BPL Ration Card: घर बैठे BPL राशन कार्ड बनवाने का अच्छा मौका! जल्दी करे अप्लाई 

हरियाणा में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड उन परिवारों को प्रदान किया जाता है जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है। यह कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में सहायता करता है।

बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्रता:

आय मानदंड: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।

निवास स्थान: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।


आवेदन प्रक्रिया:

हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. ऑनलाइन आवेदन:

अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।

पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें और लॉगिन करें।

"राशन कार्ड के लिए आवेदन करें" सेवा का चयन करें।

आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन सबमिट करें और संदर्भ संख्या नोट करें।

2. ऑफ़लाइन आवेदन:

निकटतम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या यहाँ से डाउनलोड करें।

फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।


आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

परिवार पहचान पत्र (PPP)

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो


राशन कार्ड डाउनलोड और स्थिति जांच:

आवेदन के बाद, आप अपने राशन कार्ड की स्थिति जांच सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं:

स्थिति जांच: AePDS हरियाणा वेबसाइट पर जाएं और अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या या राशन कार्ड संख्या दर्ज करें।

राशन कार्ड डाउनलोड: AePDS हरियाणा पोर्टल पर अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें, ओटीपी सत्यापन करें, और अपना राशन कार्ड डाउनलोड करें।

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